रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में 28 आरोपियों की जमानत याचिका पर 17 अप्रैल 2026 को सुनवाई हुई। योगेश कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस डायरी मांगी और अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की।
रांची पेपर लीक केस में जमानत पर सुनवाई
रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में जेल में बंद 28 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई योगेश कुमार की अदालत में संपन्न हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
164 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 164 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा
जांच के दौरान एक अंतरराज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह के मुख्य आरोपियों में अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद के नाम सामने आए हैं।
15 लाख रुपये लेकर कराया जाता था पेपर हल
पुलिस जांच में यह सामने आया है कि गिरोह के एजेंट अभ्यर्थियों से करीब 15-15 लाख रुपये लेते थे। इसके बदले उन्हें परीक्षा के प्रश्न और उत्तर रटवाए जाते थे।
इसके लिए अभ्यर्थियों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता था और उनके मोबाइल फोन व एडमिट कार्ड अपने कब्जे में ले लिए जाते थे।
तमाड़ थाना में दर्ज है मामला
इस मामले में झारखंड पुलिस ने तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच जारी है।
अगली सुनवाई पर नजर
फिलहाल इस मामले में अदालत के अगले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
