बिहार, गुजरात और एमपी की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने तीन राज्यों के लिए जारी किया उपचुनाव का शेड्यूल

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को देश के तीन राज्यों—बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। भारत मंथन लाइव न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों की एक-एक खाली सीट पर सदस्यों के इस्तीफे, अयोग्यता और निधन के कारण उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है।

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।


इस्तीफा, अयोग्यता और निधन के कारण खाली हुई थीं ये सीटें

निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। नितिन नवीन को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद उन्होंने 30 मार्च 2026 को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह सीट रिक्त है।

मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती को 2 अप्रैल 2026 को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी है। वहीं, गुजरात की संबंधित सीट विधायक योगेशभाई नारायणदास पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी। योगेशभाई का निधन 2 जून को हुआ था, जिसके बाद से यह सीट लगातार खाली चल रही है।


30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। प्राप्त नामांकनों की स्क्रूटनी (जांच) 14 जुलाई को की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

चुनाव पैनल के शेड्यूल के मुताबिक, इन तीनों सीटों पर मतदान 30 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 3 अगस्त को मतों की गिनती की जाएगी और चुनाव परिणाम घोषित होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया 4 अगस्त से पहले संपन्न करा ली जाएगी।


सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का होगा इस्तेमाल

ईसीआई (ECI) ने कहा कि वह दृढ़ता से मानता है कि शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की नींव है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 14 में चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब वर्ष में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए चार योग्यता तिथियों का प्रावधान है।

इसी के आलोक में आयोग ने इन राज्यों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चलाया था। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि इस उपचुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा।

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