झारखंड सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी निजी और गैर-सरकारी स्कूलों को 8 अप्रैल 2026 तक मान्यता के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा कार्रवाई और बंदी की चेतावनी दी गई है।
झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्ती
झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर-सरकारी स्कूलों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के तहत सभी ऐसे स्कूलों को 8 अप्रैल 2026 तक मान्यता के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।
यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई संचालित करने वाले सभी विद्यालयों पर लागू होगा।
8 अप्रैल तक आवेदन अनिवार्य
झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 और 2025) के तहत बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर रोक लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रांची प्रशासन के निर्देश जारी
रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सभी स्कूलों को विभागीय पोर्टल https://rte.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन में जरूरी जानकारी
आवेदन करते समय विद्यालयों को आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र नामांकन, सुरक्षा, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं की पूरी और अद्यतन जानकारी देनी होगी।
प्रशासन के अनुसार ये सभी मानक विद्यार्थियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य हैं।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन न करने या तय मानकों को पूरा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यकता पड़ने पर ऐसे विद्यालयों को बंद भी किया जा सकता है। स्कूल संचालकों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है।
