रांची नगर निगम 258 बकायादार दुकानदारों को 31 मार्च तक अल्टीमेटम

रांची नगर निगम कार्यालय में बकाया वसूली और दुकानदारों को अल्टीमेटम का दृश्य

रांची नगर निगम ने 258 बकायादार दुकानदारों को 31 मार्च तक अपना पूरा बकाया किराया जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। निगम के अनुसार बकाया राशि कुल 6 करोड़ 51 लाख 7748 रुपए है और समय पर भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रांची नगर निगम ने बकाया वसूली में बढ़ाई कार्रवाई

रांची नगर निगम ने अपने राजस्व संग्रहण अभियान को तेज करते हुए 258 बकायादार दुकानदारों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक की है। निगम के अनुसार इन दुकानदारों पर कुल बकाया राशि 6 करोड़ 51 लाख 7748 रुपए है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का बकाया लगभग 20 लाख रुपए है।

लाइसेंस रद्दीकरण और दुकान खाली कराने की चेतावनी

निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों और लाइसेंसधारियों को 31 मार्च तक पूरा बकाया जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में न केवल दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, बल्कि नियमानुसार दुकानों को बलपूर्वक खाली भी कराया जा सकता है। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर के बुनियादी ढांचे और विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने हेतु उठाया गया है।

जन सुविधा केंद्र रविवार को भी खुलेगा

वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए, रांची नगर निगम ने जन सुविधा केंद्र को 29 मार्च रविवार को भी खुला रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान दुकानदार और नागरिक न केवल दुकान का किराया, बल्कि होल्डिंग टैक्स, जल कर और ट्रेड लाइसेंस शुल्क भी जमा कर सकते हैं।

निगम की अपील

निगम ने शहरवासियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने सभी बकाया का भुगतान करें। इससे वे भारी जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई से बचेंगे और रांची के समग्र विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे।

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