रांची में शराब घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित IAS विनय चौबे को सोमवार को डिफॉल्ट बेल मिल गई। एसीबी तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके आधार पर स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार की।
रांची शराब घोटाला में IAS विनय चौबे को राहत
रांची में शराब घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने उनकी डिफॉल्ट बेल याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसी तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी।
चार्जशीट में देरी बनी जमानत का आधार
कानून के प्रावधान के तहत मिली राहत
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार प्राप्त होता है।
इसी आधार पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए विनय चौबे को जमानत दे दी।
गंभीर आरोपों की जांच जारी
विनय चौबे पर पद के दुरुपयोग के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब नीति लागू करने के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का भी मामला सामने आया है।
एसीबी कर रही जांच
इस पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही है। यह मामला राज्य के बड़े घोटालों में गिना जा रहा है और जांच अभी जारी है।
