रायपुर कोर्ट का फैसला: शराब घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल 5 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर

रायपुर विशेष अदालत परिसर जहां शराब घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल की न्यायिक रिमांड पर सुनवाई हुई।

छत्तीसगढ़ के कथित ₹34 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को रायपुर स्थित विशेष अदालत ने 5 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर अग्रवाल से मुलाकात की।

विशेष अदालत ने 5 अगस्त तक जेल भेजने का दिया आदेश

भारत मंथन लाइव न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगभग 34 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाला मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (EOW-ACB) ने उन्हें रायपुर स्थित विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर की अदालत में पेश किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने रामगोपाल अग्रवाल को 5 अगस्त तक न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजने का आदेश जारी कर दिया है।

ईओडब्ल्यू की मांग के बीच अदालत का निर्णय

ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम ने पुलिस रिमांड समाप्त होने पर अग्रवाल को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। जांच एजेंसी ने अदालत से आगे की रिमांड मांगी थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए विशेष कोर्ट ने फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का निर्णय लिया।

इस कानूनी कार्रवाई के दौरान रायपुर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही और दिनभर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा।

भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं की अदालत में मौजूदगी

सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई प्रमुख कांग्रेस नेता पहुंचे। नेताओं ने रामगोपाल अग्रवाल से मिलकर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।

  • अदालत परिसर में हलचल: वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी से रायपुर कोर्ट परिसर में काफी समय तक राजनीतिक गहमागहमी बनी रही।
  • राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप: मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा।
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