झारखंड हाईकोर्ट की वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए जेएसएससी (JSSC) को संशोधित मेधा सूची पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सामुदायिक स्वास्थ्य के स्नातक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर 4200 ग्रेड पे देने का भी आदेश दिया।
झारखंड शिक्षक भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने JSSC को संशोधित मेधा सूची पेश करने का दिया आदेश
झारखंड में स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत द्वारा गठित जांच कमेटी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को संशोधित राज्य मेधा सूची प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की सुनवाई
हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कमेटी ने जांच में पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर जेएसएससी को नए सिरे से संशोधित मेधा सूची तैयार करने का आदेश सुनाया।
सामुदायिक स्वास्थ्य स्नातकों को 4200 ग्रेड पे और नियुक्ति का निर्देश
अदालत ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य (Community Health) के स्नातक विज्ञान कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को अविलंब शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन सफल अभ्यर्थियों को 4200 ग्रेड पे देने का भी निर्देश जारी किया है।
मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय
शिक्षक भर्ती घोटाले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा की जा रही जांच के बाद आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए संशोधित सूची पेश करनी होगी। इस पूरे मामले पर विस्तृत समीक्षा और अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है।
