रांची में वर्ष 2021 के दहेज हत्या मामले में अदालत ने मंगलवार को पति समेत चार लोगों को दोषी करार दिया। न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजा के निर्धारण के लिए अब गुरुवार को सुनवाई होगी।
रांची दहेज हत्या मामले में चार आरोपी दोषी
रांची में वर्ष 2021 के चर्चित दहेज हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने पति, सास, ससुर और देवर को दोषी पाया।
दोषी ठहराए गए लोगों में पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू शामिल हैं।
गुरुवार को होगी सजा पर सुनवाई
अदालत ने दोषसिद्धि के बाद सजा के निर्धारण के लिए अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है। उसी दिन यह स्पष्ट होगा कि चारों दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी।
2021 में नारकोपी थाना क्षेत्र की घटना
यह मामला वर्ष 2021 में नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव का है। मृतका श्रेता रानी को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी।
कुएं से बरामद हुआ था शव
6 अक्टूबर 2021 को ससुराल पक्ष ने मृतका के भाई को फोन कर बताया कि वह कहीं चली गई है। सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग गांव पहुंचे और खोजबीन शुरू की।
तलाशी के दौरान घर से करीब 100 मीटर दूर एक कुएं से महिला का शव बरामद हुआ।
प्राथमिकी के बाद हुई सुनवाई
घटना के बाद मृतका के भाई ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया।
अब इस मामले में सजा को लेकर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में किया जाएगा।
