तमिलनाडु मदुरै: 9 पुलिसकर्मियों को फांसी, 1.40 करोड़ रुपए जुर्माना

तमिलनाडु मदुरै में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी

तमिलनाडु के मदुरै में स्पेशल कोर्ट ने सातानुकुलम पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा और 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह ऐतिहासिक फैसला 6 अप्रैल 2026 को सुनाया गया।

तमिलनाडु मदुरै: 9 पुलिसकर्मियों को फांसी और 1.40 करोड़ रुपए जुर्माना

तमिलनाडु के मदुरै में 6 अप्रैल 2026 को स्पेशल कोर्ट ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर कुल 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया।

घटना का विवरण

कोरोना काल के दौरान, 19 जून 2020 को तूतीकोरिन जिले के सातानुकुलम में व्यवसायी जयराज (58 वर्ष) और उनके बेटे बेनिक्स (31 वर्ष) को मोबाइल दुकान निर्धारित समय से अधिक देर खुली रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल में बेरहमी से पीटा गया। 22 जून 2020 की रात बेनिक्स और अगले दिन जयराज की मौत हो गई।

जांच और सीबीआई कार्रवाई

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच सीबीआई को सौंपा। कुल 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी पालदुरई अगस्त 2020 में कोविड के कारण मृत हो गया।

अदालत की सुनवाई और सजा

मदुरै की फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषियों की जमानत याचिका खारिज की गई। 23 मार्च 2026 को सभी को दोषी ठहराया गया और 6 अप्रैल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश जी. मुथुकुमारन ने इस मामले को “दुर्लभ से दुर्लभतम” करार दिया और दोषियों को 1.40 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ दंडित किया।

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