चेक बाउंस केस: सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को राहत, 5 करोड़ जमा करने का निर्देश

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस मामलों में सरेंडर करने से अंतरिम छूट दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को बुधवार तक अदालत की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को बड़ी अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल नवरंग यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरेंडर से अंतरिम छूट प्रदान की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 तय की है।

अदालत की शर्त: 5 करोड़ रुपये कराने होंगे जमा

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को राहत तभी मिलेगी जब वे बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के आधार पर यह मौखिक उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका

इससे पहले जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने सात चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने उन्हें हर मामले में तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दो महीने का समय देते हुए सजा को निलंबित कर दिया था।

मुआवजे और पूर्व भुगतान का विवरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया था, जबकि उनकी पत्नी को प्रत्येक केस में 5,51,380 रुपये देने का आदेश था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोट किया कि 2.25 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं, जिन्हें शेष राशि में समायोजित किया जाएगा।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *