नई दिल्ली: फिल्मों में एंटी-ड्रग चेतावनी लागू, केंद्र का नया निर्देश

नई दिल्ली में फिल्मों में एंटी-ड्रग चेतावनी अनिवार्य करने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फैसला।

नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म प्रमाणन के दिशानिर्देशों में संशोधन कर फिल्मों में नशीले पदार्थों के उपयोग या तस्करी वाले दृश्यों पर एंटी-ड्रग चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया है। नया नियम अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रमाणपत्रों पर लागू होगा।

फिल्मों के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत फिल्म प्रमाणन (Film Certification) के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के सेवन या तस्करी से जुड़े दृश्यों के लिए चेतावनी अनिवार्य कर दी है।

ऑन-स्क्रीन दिखाई देगी यह चेतावनी

संशोधित नियमों के अनुसार, ऐसे सभी दृश्यों के दौरान पर्दे पर प्रमुखता से “Illicit Narcotics Destroy Health and Guarantees Imprisonment. Say No to Drugs” (अवैध मादक पदार्थ स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और जेल की गारंटी देते हैं। नशे को ना कहें) चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी।

ओटीटी और टीवी चैनलों के लिए पहले जारी हुई थी एडवाइजरी

इससे पहले, मंत्रालय ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को भी नशीले पदार्थों के दृश्यों के दौरान इसी प्रकार की चेतावनी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले के नियमों में केवल यह प्रावधान था कि नशे को बढ़ावा देने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए, लेकिन अब विशिष्ट लिखित चेतावनी अनिवार्य कर दी गई है।

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