झारखंड शराब घोटाला: राजीव झा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

झारखंड हाईकोर्ट का दृश्य जहाँ शराब घोटाला मामले में आरोपी राजीव झा को अग्रिम जमानत दी गई।

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के अकाउंटेंट राजीव झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कर रही है, जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई रसूखदार लोग जांच के दायरे में हैं।

शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने राजीव झा की अग्रिम जमानत याचिका को दी मंजूरी

रांची: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी राजीव झा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत झा को अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला राज्य में शराब आपूर्ति और वितरण में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही है। अब तक की कार्रवाई में एसीबी ने दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हालांकि, जांच एजेंसी द्वारा निर्धारित 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल नहीं किए जाने के कारण कुछ अन्य आरोपियों को पूर्व में डिफॉल्ट बेल भी मिल चुकी है।

जांच के दायरे में कई रसूखदार नाम

शराब घोटाले की इस जांच की आंच प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची है। इसमें मुख्य रूप से निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके करीबी सहयोगी विनय सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा, मैनपावर सप्लाई, होलोग्राम निर्माण और शराब आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न निजी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

2025 से जारी है एसीबी की कार्रवाई

भारत मंथन लाइव न्यूज के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए 20 मई 2025 को औपचारिक रूप से कार्रवाई शुरू की थी। तब से एसीबी लगातार अवैध नेटवर्क और वित्तीय हेरफेर की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

फिलहाल, राजीव झा को मिली इस अग्रिम जमानत को बचाव पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जबकि जांच एजेंसी पूरे घोटाले के मुख्य षड्यंत्रकारियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।

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