पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुए फायरिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में खान सर के साथ-साथ उनके तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों को भी बड़ी राहत प्रदान की है।
खान सर सहित छह लोगों को मिली बड़ी कानूनी राहत
बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में सोमवार को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। Bharat Manthan Live News की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इस घटना से जुड़े उनके तीन कर्मचारियों और दो सुरक्षा गार्डों सहित कुल छह लोगों को राहत प्रदान की है।
मामले की जानकारी देते हुए खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दी। इसके बाद संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि न्यायिक हिरासत में पहले से बंद दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत (Regular Bail) को अदालत ने मंजूर कर लिया।
जांच में सामने आया था वीडियो, प्राथमिकी में जुड़ा था नाम
यह पूरा मामला उस समय अत्यधिक चर्चा में आया था, जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों की गिरफ्तारी की गई थी। इस मामले की पुलिसिया जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा गार्डों, प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस ने जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो के आधार पर फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी प्राथमिकी (FIR) में शामिल किया था। उन पर यह आरोप था कि उनके सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी, जिसके चलते घटना में उनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही थी। हालांकि, इस आदेश से पहले अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी।
हथियारों की पड़ताल और आगे की प्रक्रिया
जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा गार्डों के हथियारों और उनके कथित इस्तेमाल की भी विस्तृत पड़ताल की थी। अब पटना सिविल कोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि, इस मामले से जुड़ी पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।
