छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर पालिक निगम ने अनाधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स, फ्लेक्स और पोस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत जल्द ही ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
रायपुर में अनाधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई
रायपुर नगर पालिक निगम ने राजधानी शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। शहर में बिना अनुमति लगाए गए अनाधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स, फ्लेक्स, पोस्टर्स और बैनरों पर अब आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम जल्द ही ई-चालान प्रणाली लागू करने जा रहा है, जिससे मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकेगा।
नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, विज्ञापन एजेंसियों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सख्त निर्देश
निगम ने साफ किया है कि दुकानों पर बिना अनुमति केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही लिखा जा सकता है। किसी भी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार बिना पूर्व अनुमति के करना पूरी तरह अनाधिकृत माना जाएगा।
एक सप्ताह की मोहलत
दुकानदारों को विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिनों के भीतर सभी अनाधिकृत विज्ञापन खुद हटाने या अनुमति लेने का समय दिया गया है।
₹50,000 का जुर्माना
निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद निरीक्षण कर सीधे ₹50,000 का ई-चालान जारी किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर तय की गई जुर्माने की दरें
नगर निगम ने अलग-अलग प्रकार के उल्लंघनों के लिए जुर्माने की दरें तय कर दी हैं:
- दुकानों पर अनाधिकृत ब्रांडिंग: ₹50,000 जुर्माना + हटाने का खर्च व विज्ञापन शुल्क
- अनाधिकृत होर्डिंग लगाना: न्यूनतम ₹1,00,000 जुर्माना + विज्ञापन शुल्क
- बिना अनुमति बल्क विज्ञापन: ₹10,000 (प्रति आयोजन)
- बिना अनुमति हवाई विज्ञापन: ₹2,00,000 (प्रति आयोजन)
- दिशासूचक बोर्ड शुल्क न देना: ₹5,000 जुर्माना (7 दिन में सालभर का शुल्क भरना अनिवार्य)
- सार्वजनिक स्थान पर अवैध पोस्टर: ₹5,000 जुर्माना
पोस्टर और फ्लायर्स के लिए नियम
सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों और सरकारी भवनों पर पोस्टर चिपकाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पोस्टर्स और फ्लायर्स केवल नगर निगम द्वारा जोन-वार चिन्हांकित किए गए स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं।
