लातेहार हत्याकांड: PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव की जमानत खारिज

लातेहार हत्याकांड में PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव की जमानत खारिज करता कोर्ट दृश्य

लातेहार में भूपेंद्र कुमार यादव हत्याकांड के आरोपी PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव की जमानत याचिका 17 अप्रैल 2026 को खारिज कर दी गई। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार किया।

लातेहार हत्याकांड में आरोपी को झटका

लातेहार के भूपेंद्र कुमार यादव हत्याकांड में आरोपी PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह फैसला अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया।

18 जुलाई 2024 को हुई थी हत्या

यह मामला लातेहार जिले के हरहु बसरिया क्षेत्र से जुड़ा है। 18 जुलाई 2024 को भूपेंद्र कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, उस समय मृतक निर्माणाधीन पुल के कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान जंगल से निकले हथियारबंद उग्रवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

जांच में PLFI उग्रवादियों की भूमिका

जांच के दौरान इस हत्याकांड में PLFI उग्रवादियों की संलिप्तता सामने आई। इस मामले में आलोक यादव का नाम भी सामने आया था।

अदालत का सख्त रुख

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी कृष्ण यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद आरोपी को जेल में ही रहना होगा।

क्षेत्र में आक्रोश बरकरार

इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से आक्रोश बना हुआ है। स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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