मुंबई दिशा सालियान केस: CCTV फुटेज से छेड़छाड़, CBI को नई शिकायत दर्ज

मुंबई में दिशा सालियान मामले की जांच हेतु सीबीआई को सौंपी गई नई शिकायत और सीसीटीवी साक्ष्य

मुंबई: दिशा सालियान मामले में शिकायतकर्ता सतीश सालियान के अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने सीबीआई को नई शिकायत भेजकर जांच की मांग की है। शनिवार को दायर इस रिप्रेजेंटेशन में बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़, आदित्य ठाकरे की कथित मौजूदगी वाला हिस्सा हटाने, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, सचिन वाजे सहित अन्य लोगों से पूछताछ की मांग की गई है।

मुंबई में दिशा सालियान मामले की जांच के लिए CBI को सौंपा गया नया आवेदन

मुंबई में दिशा सालियान मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के सामने एक नया रिप्रेजेंटेशन सौंपा गया है। शिकायतकर्ता सतीश सालियान की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने सीबीआई के डिप्टी एसपी को औपचारिक पत्र भेजकर आदित्य ठाकरे, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे समेत अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की मांग की है। इस शिकायत पत्र में एफआईआर संख्या RC0502026S0006/CBI/SC-II/New Delhi, दिनांक 13 सितंबर 2026 का स्पष्ट संदर्भ दिया गया है।

CCTV फुटेज और DVR से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप

सीबीआई को दिए गए आवेदन में दावा किया गया है कि दिशा सालियान की इमारत का डीवीआर सचिन वाजे ने कथित रूप से बिना किसी वैध जब्ती पंचनामा के अपने कब्जे में ले लिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मूल सीसीटीवी फुटेज को पेन ड्राइव में स्थानांतरित करने के बाद उसमें बदलाव किया गया। आरोप के अनुसार फुटेज से वह हिस्सा कथित तौर पर हटा दिया गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे और अन्य लोगों की मौजूदगी दर्शाई गई थी।

फोरेंसिक रिपोर्ट में निश्चित अवधि की फुटेज गायब होने का उल्लेख

शिकायत में 11 दिसंबर 2025 की फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला शामिल किया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, डीवीआर के भीतर 4 जून 2020 से 9 जून 2020 के बीच की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं पाई गई थी। शिकायतकर्ता ने इस विशिष्ट अवधि की फुटेज गायब होने के विषय पर तत्काल निष्पक्ष जांच कराने और बैकअप हार्ड डिस्क के नष्ट या गायब किए जाने के आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया है।

परमबीर सिंह की भूमिका और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की मांग

प्रस्तुत रिप्रेजेंटेशन में पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के 3 अगस्त 2020 के कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान और 6 अगस्त 2020 को बैकअप हार्ड डिस्क के आधिकारिक रूप से खोले जाने व सत्यापित किए जाने की बताई गई टाइमलाइन के बीच मौजूद अंतर की जांच करने का आग्रह किया गया है।

गवाह X1 तथा पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े से पूछताछ का अनुरोध

पत्र में एक पेन ड्राइव का उल्लेख है जिसमें कथित प्रत्यक्षदर्शी X1 का रिकॉर्डेड बयान दर्ज होना बताया गया है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई से कानून के तहत गवाह की पहचान और बयान की विधिक प्रक्रिया के अनुसार जांच की मांग की है।

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से पूछताछ करके उनके मोबाइल लोकेशन, संचार रिकॉर्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने का निवेदन किया गया है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री अनिल देशमुख की जांच का विषय

सीबीआई को दी गई शिकायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख की भूमिका की जांच की मांग उठाई गई है। साथ ही सचिन वाजे की पुलिस सेवा में पुनर्बहाली से संबंधित फाइलों, सरकारी नोटिंग, आदेशों और पत्राचार की गहन समीक्षा का अनुरोध किया गया है।

आवेदन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 के तहत वैधानिक कार्रवाई की संभावना की जांच करने का भी आग्रह किया गया है, ताकि सभी आरोपों पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

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