अयोध्या: राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 21 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है।
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे के कथित गबन और चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को करेगी।
अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
आरोपियों के अधिवक्ता कुल शेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई बार-बार स्थगित की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि जांच अधिकारी अदालत के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अब जांच अधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।
केस डायरी न पेश होने पर जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी
अधिवक्ता कुल शेखर सिंह ने कहा कि यदि पुलिस अगली सुनवाई में भी केस डायरी प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो बचाव पक्ष अदालत के समक्ष अभियुक्तों के लिए जमानत की मांग करते हुए एक नया आवेदन दायर करेगा।
मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव के रूप में हुई है।
गबन मामले में अब तक ₹79.85 लाख की बरामदगी
यह पूरा मामला राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे के कथित गबन से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने अब तक आरोपियों के पास से 79.85 लाख रुपये की राशि बरामद कर ली है।
