सिसई बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष छापेमारी
गुमला जिले के सिसई बाजार में खाद्य सुरक्षा मानकों और जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं तंबाकू निषेध टीम ने संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान चलाया।
यह अभियान उपायुक्त गुमला एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त आदेश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी और तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो के नेतृत्व में संचालित किया गया।
खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंग का प्रयोग मिला
छापेमारी के दौरान सिसई बाजार स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों तथा थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की सघन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में खाद्य पदार्थों में अखाद्य (औद्योगिक) रंगों का उपयोग पाया गया।
अधिकारियों ने ऐसे खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कराया और संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। उन्हें निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी अनियमितता मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य जांच के लिए नमूना भेजा गया
जांच के दौरान सिसई के एक किराना स्टोर से टोस्ट का नमूना संग्रहित कर राज्य खाद्य जांच परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया।
प्रशासन ने बताया कि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
खुले में बिक रहे मसाले और खाद्य तेल
अभियान के दौरान कई दुकानों में खुले मसाले और खाद्य तेलों की बिक्री भी पाई गई, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
संबंधित दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप पैक कर बेचने के निर्देश दिए गए।
लाइसेंस, एक्सपायरी डेट और साफ-सफाई की भी हुई जांच
निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के भंडारण, लाइसेंस एवं पंजीकरण, एक्सपायरी डेट और लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की भी जांच की गई।
अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की।
तंबाकू निषेध टीम ने चार प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना
संयुक्त अभियान के दौरान तंबाकू निषेध टीम ने कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों और दुकानों का निरीक्षण किया।
नियमों का उल्लंघन करने वाले चार प्रतिष्ठानों पर कुल 1600 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
विभाग ने नागरिकों से की सहयोग की अपील
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त और सुरक्षित खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। विभाग ने खाद्य मिलावट, अखाद्य रंगों के उपयोग या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की सूचना प्रशासन को देने का आग्रह किया है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसे निरीक्षण और छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।
