रांची में 12 फीट से कम ऊंचाई वाले होर्डिंग्स 2 दिन में हटाने का आदेश

रांची नगर निगम द्वारा डिवाइडर और पोल से 12 फीट से कम ऊंचाई वाले होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई।

रांची नगर निगम ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत शहर के डिवाइडरों और पोल पर 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे सभी विज्ञापनों को दो दिनों के भीतर हटाने का सख्त निर्देश जारी किया है। तय समय सीमा में होर्डिंग्स न हटाने पर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई और वसूली की जाएगी।

रांची में सड़क और डिवाइडर पर लगे 12 फीट से कम ऊंचाई के होर्डिंग्स हटाने के निर्देश

झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों, डिवाइडरों और बिजली के खंभों पर कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड्स और होर्डिंग्स को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रांची नगर निगम ने एक आम सूचना जारी कर सभी विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों को 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापनों को दो दिनों के भीतर स्वतः हटाने का आदेश दिया है।

नगर निगम की यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

दुर्घटनाओं का खतरा: हाई कोर्ट के रुख के बाद सख्त हुआ निगम

झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि सड़कों और डिवाइडरों पर बहुत नीचे लगे विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स और प्लेकार्ड वाहन चालकों की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करते हैं। दृष्टि बाधित होने (विजिबिलिटी कम होने) के कारण सड़कों पर विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है।

सुरक्षा के इसी गंभीर पहलू को देखते हुए अदालत ने नगर निगम को त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

2 दिनों की मोहलत, न मानने पर ब्लैकलिस्टिंग और होगी वसूली

रांची नगर निगम द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार, नोटिस प्रकाशन की तिथि 14 अगस्त 2026 से ठीक 2 दिनों के अंदर सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे सभी बोर्ड्स और प्लेकार्ड्स को हटाना अनिवार्य है।

भारत मंथन लाइव न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यदि तय समय सीमा के भीतर संबंधित एजेंसियां स्वयं इन विज्ञापनों को नहीं हटाती हैं, तो नगर निगम सख्त कानूनी कदम उठाएगा:

  • दोषी विज्ञापन एजेंसियों को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया जाएगा।
  • नगर निगम खुद इन सभी होर्डिंग्स और बोर्ड्स को हटाएगा।
  • हटाने में आने वाला पूरा प्रशासनिक खर्च संबंधित विज्ञापन एजेंसी से वसूला जाएगा।
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