न्यूयार्क कोर्ट: ई. जीन कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप से की 50 लाख डॉलर के भुगतान की मांग

लेखिका ई. जीन कैरोल ने न्यूयार्क की अदालत में डोनाल्ड ट्रंप से 50 लाख डॉलर के हर्जाने की मांग की।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेखिका ई. जीन कैरोल ने न्यूयार्क की एक अदालत से अनुरोध किया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को जूरी द्वारा तय किए गए 50 लाख डॉलर के हर्जाने का भुगतान करने का आदेश दे। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की दोबारा सुनवाई वाली याचिका खारिज किए जाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अदालत पहुंचीं लेखिका

न्यूयार्क — लेखिका ई. जीन कैरोल ने आधिकारिक तौर पर अदालत से अनुरोध किया है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जूरी द्वारा निर्धारित 50 लाख डॉलर के हर्जाने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दे। यौन उत्पीड़न और मानहानि के इस दीवानी मामले में यह एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ है।

लेखिका का यह कानूनी अनुरोध अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की उस याचिका को खारिज किए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने मामले की दोबारा सुनवाई (रिट्रायल) की मांग की थी।


न्यूयार्क जूरी के फैसले की पृष्ठभूमि

मई 2023 में न्यूयार्क की एक जूरी ने कैरोल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 50 लाख डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया था। जूरी ने ट्रंप को लेखिका का यौन उत्पीड़न करने और बाद में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने (मानहानि) के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

82 वर्षीय कैरोल, जो पहले एक पत्रिका में स्तंभकार रह चुकी हैं, ने आरोप लगाया था कि 1990 के दशक के मध्य में ट्रंप ने मैनहैटन, न्यूयार्क स्थित बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर के एक ट्रायल रूम में उनका यौन उत्पीड़न किया था।


मानहानि का आरोप और दावों का खंडन

यौन उत्पीड़न के आरोपों के अलावा, कैरोल का दावा है कि ट्रंप ने 2022 में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट के जरिए उनकी मानहानि की थी। ट्रंप ने उस पोस्ट में उनके आरोपों को पूरी तरह से “झूठा और मनगढ़ंत” करार दिया था।

डोनाल्ड ट्रंप ने लेखिका द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों से लगातार इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा सुनवाई की याचिका खारिज होने के बाद अब भारत मंथन लाइव न्यूज पर इस कानूनी लड़ाई का एक निर्णायक चरण सामने आया है।

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