PM-RAHAT योजना: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज
रांची: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और सुनिश्चित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत अधिसूचित PM-RAHAT (Prime Minister–Road Accident Victims Hospitalization and Assured Treatment) योजना को 4 मई 2025 को नोटिफाई किया था। 13 फरवरी 2026 को इस योजना को औपचारिक रूप से…
