सत्य निकेतन इमारत हादसा: अदालत ने 3 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

सत्य निकेतन इमारत हादसे के आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजती दिल्ली अदालत

दिल्ली की एक अदालत ने सत्य निकेतन क्षेत्र में पांच मंजिला इमारत ढहने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपियों में भवन मालिक का बेटा, पीजी संचालक और ठेकेदार शामिल हैं।

सत्य निकेतन इमारत हादसे में अदालती कार्रवाई

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को पांच मंजिला इमारत ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। इस घटना में सात लोगों की जान चली गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने गिरफ्तार तीन मुख्य आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

दिल्ली पुलिस ने घटना के संबंध में गहन पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए अदालत से आरोपियों की तीन दिन की हिरासत मांगी थी।

आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड

न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने मामले की सुनवाई करते हुए भवन मालिक के बेटे महेश गुप्ता, पीजी संचालक सुधांशु और ठेकेदार सनोज को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

भवन मालिक के बेटे महेश गुप्ता को उसकी प्रारंभिक दो दिन की पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। वहीं, मामले के अन्य दो आरोपी—पीजी संचालक सुधांशु और ठेकेदार सनोज—को मंगलवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया।

भारत मंथन लाइव न्यूज की विशेष रिपोर्ट

भारत मंथन लाइव न्यूज के अनुसार, पुलिस अब हिरासत के दौरान आरोपियों से इमारत में कराए जा रहे निर्माण कार्य, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध नवीनीकरण से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी। इस बात की जांच की जा रही है कि जर्जर इमारत में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ।

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