दिशा सालियान केस: बॉम्बे HC की शर्त पर पिता को आपत्ति, कोर्ट में दाखिल की नई याचिका

दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का दृश्य

दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 2 सितंबर के अदालती आदेश में शामिल उस शर्त को हटाने या स्पष्ट करने की मांग की है, जिसके तहत सीबीआई जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जा सकता जब तक कि जांच अधिकारी के पास पर्याप्त कानूनी आधार न हों। सतीश सालियान का आरोप है कि इस शर्त का दुरुपयोग मामले से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश की शर्त पर आपत्ति

दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने अधिवक्ता नीलेश ओझा के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई आवेदन याचिका दायर की है। याचिका में 2 सितंबर 2026 को जारी उस अदालती आदेश की शर्त (खंड) को हटाने या उसमें स्पष्टता लाने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को तब तक “आरोपी” या “संदिग्ध” श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि जांच अधिकारी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त और ठोस कानूनी आधार मौजूद न हों।

सतीश सालियान का दावा: शर्त का हो रहा है गलत इस्तेमाल

सतीश सालियान का तर्क है कि इस विशेष शर्त से उनके पक्ष को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और मामले में शामिल संदिग्ध व्यक्ति इस कानूनी छूट का फायदा उठाकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत इस शर्त का उपयोग आरोपी व्यक्तियों द्वारा ढाल के रूप में किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने अदालत से इस खंड को रद्द करने या इसकी कानूनी सीमा स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

CBI ने कोर्ट के आदेश के बाद FIR से हटाया ‘आरोपी’ सेक्शन

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस जांच प्रक्रिया में पाई गई खामियों और संदिग्ध परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की नए सिरे से जांच CBI को सौंपी थी। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए CBI ने अपनी प्राथमिकी (FIR) से संदिग्धों और आरोपियों से संबंधित कॉलम को हटा दिया था। एजेंसी ने कोर्ट को सूचित किया था कि वह जांच आगे बढ़ने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति का नाम आरोपी के रूप में जोड़ेगी।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने के कारण दिशा सालियान की मौत हो गई थी। इसके छह दिन बाद ही मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। मुंबई पुलिस और बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान शुरू से ही इसे हत्या का मामला बताते रहे हैं और उन्होंने इस घटना के तार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जोड़े हैं।

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