गया जमीन विवाद: मुखिया पर कब्जे का आरोप, दंपति ने मांगी सुरक्षा

गया में जमीन विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाते पीड़ित दंपति निखिल कुमार और नूतन सिंह।

बिहार के गया जिले में मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के चपरदा मोहल्ला में जमीन विवाद को लेकर तनाव गहरा गया है। एक दंपति ने स्थानीय मुखिया और उनके परिजनों पर जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कार्य में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया है।

गया में जमीन विवाद गहराया

बिहार के गया जिले में जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी चपरदा मोहल्ला निवासी निखिल कुमार और उनकी पत्नी नूतन सिंह ने स्थानीय मुखिया और उनके परिजनों पर जमीन कब्जाने और निर्माण कार्य में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया है।

गिफ्ट में मिली जमीन, कागजात होने का दावा

पीड़ित दंपति के अनुसार, यह जमीन नूतन सिंह और उनकी बहन विभा रानी को उनकी माता गायत्री देवी द्वारा गिफ्ट की गई थी। इसमें नूतन सिंह के नाम 28 डिसमिल और विभा रानी के नाम 28.5 डिसमिल जमीन दर्ज है। उनका दावा है कि जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं।

अमीन को भगाने का आरोप

निखिल कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने प्रशासन से शिकायत की, तो जमीन की नापी के लिए अमीन को भेजा गया। लेकिन मुखिया पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर अमीन को भी भगा दिया और नापी का कार्य रुकवा दिया।

धमकी और दबाव का आरोप

पीड़ित दंपति का कहना है कि उनकी जमीन पर औरवा पंचायत की मुखिया लालमणि देवी, उनके पुत्र मनीष सिंह और अन्य लोगों द्वारा जबरन हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाउंड्रीवॉल निर्माण के दौरान उन्हें रोका गया और धमकाया गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और जमीन पर कब्जा छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

प्रशासन से न्याय की गुहार

दंपति ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर उन्हें उनकी जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। Bharat Manthan Live News इस मामले पर आपको पल-पल की जानकारी देता रहेगा।

मुख्य बिंदु

  • स्थान: मगध कॉलोनी चपरदा मोहल्ला, गया, बिहार
  • मुद्दा: जमीन कब्जाने और निर्माण कार्य में बाधा डालने का विवाद
  • आरोपी पक्ष: औरवा पंचायत की मुखिया लालमणि देवी और उनके पुत्र मनीष सिंह
  • पीड़ित पक्ष: निखिल कुमार और नूतन सिंह
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