गाजीपुर: मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर की 18 दुकानें कोर्ट के आदेश पर खुलीं

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कोर्ट के आदेश पर 18 दुकानों की सील खोलते प्रशासनिक अधिकारी

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद स्थित अफजाल अंसारी कटरा की 18 दुकानों को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 3 साल बाद सील मुक्त कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई इन दुकानों के ताले खुलने के बाद माफिया डॉन दिवंगत मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को दखिलानामा सौंपा गया।

तीन साल बाद खुलीं अफजाल अंसारी कटरा की दुकानें

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद नगर के डॉक्टर अंसारी रोड स्थित अफजाल अंसारी कटरा में बुधवार देर शाम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 दुकानों की सील खोल दी। यह दुकानें माफिया डॉन दिवंगत मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी से जुड़ी हुई हैं।

पुलिस और प्रशासन ने 26 मार्च 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई करते हुए इन 18 दुकानों को सील कर दिया था। उस समय प्रशासन का आरोप था कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई है।

कोर्ट से राहत के बाद प्रशासन ने सौंपा कब्जा

कुर्की की कार्रवाई के बाद मंसूर अंसारी ने न्यायालय में संपत्ति के दस्तावेज पेश कर इसे वैध बताया था। कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने मंसूर अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया और दुकानें वापस सौंपने का निर्देश दिया।

न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तहसीलदार मोहम्मदाबाद और कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए मंसूर अंसारी को दाखिलानामा के कागजात सौंपे और सभी दुकानों के ताले खुलवाए।

व्यापारियों में खुशी, मंसूर अंसारी ने बताया न्याय की जीत

दुकानों के शटर उठने के बाद पिछले तीन वर्षों से कारोबार बंद होने से परेशान किराएदार दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुरक्षा की दृष्टि से कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

सील खुलने के बाद मंसूर अंसारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर हुई कुर्की के मामलों में कोर्ट से राहत मिलने का यह ताजा मामला है।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *