गुमला जिले में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 15 जुलाई 2026 की शाम सिसई थाना क्षेत्र में जिला टास्क फोर्स ने एक बालू लदे हाईवा को जब्त किया। जांच में वाहन चालक वैध चालान प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद वाहन को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
गुमला के सिसई में अवैध बालू परिवहन पर जिला टास्क फोर्स की कार्रवाई
गुमला जिले में उपायुक्त के निर्देश पर अवैध बालू उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन जांच और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 जुलाई 2026 की शाम अनुमंडल पदाधिकारी गुमला अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स ने सिसई थाना क्षेत्र में औचक जांच एवं छापेमारी अभियान चलाया।
बिना वैध चालान के पकड़ा गया बालू लदा हाईवा
संयुक्त कार्रवाई में अंचल अधिकारी सिसई, थाना प्रभारी सिसई, खान निरीक्षक गुमला तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छापेमारी के दौरान मौजा-रेड़वा में ओलमुण्डा से एनएच-43 की ओर जा रहे बालू लदे हाईवा संख्या जेएच-01एफके-1260 को रोका गया।
जांच के दौरान चालक बालू परिवहन से संबंधित कोई वैध चालान प्रस्तुत नहीं कर सका। ऑनलाइन जेआईएमएमएस (JIMMS) पोर्टल पर जांच करने पर भी उक्त वाहन के नाम से कोई चालान जारी नहीं पाया गया।
साक्ष्य मिटाने के लिए बालू गिराकर भागने का प्रयास
जांच में हाईवा पर लगभग 800 घनफीट बालू लदा पाया गया। पूछताछ के बाद चालक को वाहन सहित हिरासत में लिया गया।
कार्रवाई के दौरान चालक ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से महूदा गांव के समीप सड़क किनारे हाईवा में लदा बालू गिराकर भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस टीम ने पीछा कर उसे दोबारा पकड़ लिया।
बरामद बालू को सुरक्षा की दृष्टि से जिम्मेनामा पर स्थानीय चौकीदार की निगरानी में रखा गया है।
अवैध खनन और परिवहन दंडनीय अपराध
अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि बिना वैध पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति के खनिज का उत्खनन और परिवहन करना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 तथा झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) नियमावली, 2017 के तहत दंडनीय अपराध है।
अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल संबंधित वाहन चालक, खलासी और वाहन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
